जमीन विवाद में प्राथामिकी से मना नहीं कर सकती पुलिस :पटना हाईकोर्ट का निर्देश
पटना हाई कोर्ट ने जमीन विवाद के एक मामले में नाराजगी दिखाते हुए कहा की जमीन विवाद में पुलिस को किसी भी कीमत में एफ आई आर दर्ज करना होगा |
पटना हाई कोर्ट ने कहा की जमीन संबंधित विवाद की बात कहकर राज्य की पुलिस प्रथिमिकी दर्ज करने से इंकार कर देती है जो की उचित नहीं हैं उनको प्रथमिकी दर्ज करना ही होगा और उस पर करवाई भी करना हीं होगा | पटना हाईकोर्ट ने कहा की एफ आई आर दर्ज ना करने का मतलब अपराधियों को संरक्षण देना है | पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी व्यत्ति अगर थाने में सिकायत लेकर अगर थाना जाता है तो सबसे पहले पुलिस को प्रथिमिकी दर्ज करना चाहिए और फिर उस सिकायत लेकर आता है तो सबसे पहले उसकी जाँच कर उस पर सही करवाई करनी चाहिए |
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अनुसंधान में सही साबित होता है तो अभीयूक्तों के खिलाफ कानूनी करवाई करें.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दिशा निर्देश जारी किये हैं लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने चंपारन एसपी को दिशा निर्देश जारी कर सभी थानेदार को निर्देश जारी करने का आदेश दिया हैं