Patna High Court: श्री अजीत कुमार बन गए हाइकोर्ट पटना के जज केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
भारत सरकार का जो न्याय मंत्रालय है उनके द्वारा 1 अगस्त 2025 को एक अधिसूचना जारी कर श्री अजीत कुमार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के तौर पर उनको नियुक्त कर दिया गया है । यह नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 217 (1) के तहत नियुक्ति की गई
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 जुलाई 2025 को अजीत कुमार और प्रवीण कुमार को न्यायाधीश बनने की उनके द्वारा सिफारिश की गई थी ।
भारतीय संविधान संविधान का अनुच्छेद 217(1)
राष्ट्रपति के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अजीत कुमार को पटना उच्च न्यायालय(High Court) का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर यह नियुक्ति किया है
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बैठक में 1 जुलाई 2025 को जो बैठक हुआ है उसमें पटना उच्च न्यायालय(High Court) के दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी कॉलेजियम के बैठक में श्री अजीत कुमार और श्री प्रवीण कुमार अधिवक्ता को पटना उच्च न्यायालय(High Court) का न्यायाधीश बनने का अनुशंसा किया गया था अभी श्री अंशुल और श्री रितेश कुमार और श्री प्रवीण कुमार की नियुक्ति से संबंधित अनुशंसाएं अभी केंद्र सरकार के पास लंबित है अब उसे पर जो विचार होता है तो फिर आगे नियुक्तियों पर जल्द किसी प्रकार का निर्णय हो सकता है श्री अजीत कुमार की नियुक्ति होने पर पटना उच्च न्यायालय(High Court) के न्यायिक कामकाज में काफी सुधार होने की उम्मीद है
उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी
अगर बात करें भारतीय संविधान संविधान का अनुच्छेद 217(1) का तो इसमें उच्च न्यायालय(High Court) के न्यायाधीशों की नियुक्ति (tenure) करने हेतु और उनका सेवा से हटाने(removal) हेतु दोनों से या अनुच्छेद संबंधित है किसी भी उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श लिया जाएगा तभी किसी प्रकार की नियुक्ति की जाएगी और साथ में उच्च न्यायालय के राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाएगा तभी आगे का प्रक्रिया किया जा सकता है