1. नई कर व्यवस्था (New Tax Regime)
- आधारभूत छूट ₹12 लाख तक बनी रहेगी, और इसमें मानक कटौती (standard deduction) जोड़कर ₹12.75 लाख तक की वेतन आय पर ज़ीरो टैक्स लागू होगा income tax bill 2025 changes
- नए स्लैब (FY 2025-26 से लागू):
- ₹0–4 लाख: 0%
- ₹4–8 लाख: 5%
- ₹8–12 लाख: 10%
- ₹12–16 लाख: 15%
- ₹16–20 लाख: 20%
- ₹20–24 लाख: 25%
- ₹24 लाख से ऊपर: 30%

2. मानक कटौती और स्लैब में बदलाव
- Standard Deduction ₹75,000 से बढाकर (पहले ₹50,000) रखा गया, जिससे टैक्सेबल इनकम कम होगी income tax bill 2025 changes
3. सुविधा और सरलीकरण
- पुरानी Income-Tax Act, 1961 के 819 सेक्शन घटाकर 536 सेक्शन और 47 चैप्टर से कमाकर 23 चैप्टर्स + 16 अनुसूचियाँ में व्यवस्थित किया गया income tax bill 2025 changes
- “Tax Year” नाम से नया अवधारणा लाया गया, जिससे “Previous Year / Assessment Year” का पेचीदा सिस्टम हट गया income tax bill 2025 changes
डिजिटल-फर्स्ट, फेसलेस सिस्टम अपनाया गया—जैसे फेसलेस असेसमेंट, अग्रीम नोटिस, टीडीएस-रिफंड समय पर, ऑनलाइन प्रक्रिया
4. संपत्ति (House Property) संबंधी स्पष्टता
- धारा 22 में संशोधन कर 30% standard deduction और होम लोन के प्री-कंस्ट्रक्शन ब्याज पर कटौती (interest deduction) स्पष्ट किया गया income tax bill 2025 changes
5. पेंशनर्स को राहत
- कम्यूटेड पेंशन (lump-sum pension) पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, पहले यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी—अब सभी योग्य पेंशनधारकों के लिए लागू income tax bill 2025 changes
6. प्रोफेशनल्स और रिकॉर्डिंग सुधार
- राजस्व ₹50 करोड़ से अधिक वाले पेशेवरों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली अनिवार्य की गई
- गुमनाम दान (anonymous donations) पर धार्मिक ट्रस्टों को कर-छूट जारी रखी गई
- टीडीएस रिफंड के लिए ITR डेडलाइन के बाद भी दावा प्रस्तुत करना संभव हुआ
7. अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
- Unrealised profits (UPs) जैसी अटके हुई कांप्लेक्स टैक्स अवधारणाओं को नए बिल में समाहित किया गया, जिससे सेविंग्स पर पहले से टैक्स ना टल सके income tax bill 2025 changes
- Income Tax वीश्वर निरीक्षण प्रावधान (search provisions) को और पारदर्शी/नियंत्रित बनाया गया
- एक्ट में प्लानचेतना, क्वालिफिकेशन और प्रक्रियाओं में कई संशोधन, परिजनित प्रावधान और क्लेरिफिकेशन जोड़े गए income tax bill 2025 changes
- क्रिप्टो-एसेट ट्रांजैक्शन अब रिपोर्ट करने होंगे (crypto asset disclosures)
लागू होने की तिथि
- बिल 12 अगस्त 2025 को संसद (लोकसभा और राज्यसभा) से पारित हुआ
- यह 1 अप्रैल 2026 (FY 2026-27) से लागू होगा